रांची: झारखंड के राज्यकर्मियों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 'राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना' लागू किए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है. अब शीघ्र ही इस आशय का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में लाया जाएगा. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद झारखंड में 'राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना' को लागू कर दिया जाएगा.
जुलाई 2023 में राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का था सरकार का संकल्प
झारखंड के सभी राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड ने प्रस्ताव रखा था. संकल्प सं०-185 (13) 31.07.2023 द्वारा राज्य के कार्यरत, सेवानिवृत्त कर्मियों, पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पूर्व में कुछ त्रुटियों की वजह से योजना का लाभ राज्य कर्मियों को नहीं मिल पा रहा था. अब स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इन सभी त्रुटियों का पूर्ण निराकरण कर लिया गया है और शीघ्र यह योजना झारखंड में लागू कर दी जाएगी.
किन्हें मिल सकेगा योजना का लाभ
'राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना' अंतर्गत राज्य विधान सभा के वर्तमान सदस्य, राज्य की सभी सेवाओं के कर्मियों, सेवानिवृत कर्मियों तथा उनके परिवार के उन पर आश्रित सदस्यों, जिनमें उनके पति, पत्नी, पुत्र, वैध दत्तक पुत्र (25 वर्ष की आयु तक बशर्ते बेरोजगार हो), पुत्री (अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता पुत्री) नाबालिग भाई और अविवाहित बहन के साथ आश्रित माता-पिता (प्रतिमाह 9000/- और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले) शामिल होंगे.
कितनी राशि की होगी स्वास्थ्य बीमा
झारखंड राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 05 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिसीमा के अंतर्गत 'स्वास्थ्य बीमा' प्रदान किया जाएगा, गंभीर बीमारियों के मामलों में 10 लाख रुपया तक का हेल्थ कवरेज मिल सकेगा. इस योजना के तहत राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा.
गंभीर बीमारियों के मामलों में 10 लाख रुपए तक हेल्थ कवरेज