रांची:बजट सत्र में भाग लेने के लिए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सोमवार 26 फरवरी को इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. वहीं ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा.
हाईकोर्ट से फैसला रखा सुरक्षित
शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था. जिसके बाद इस याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका सूचीबद्ध थी. हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है.
हेमंत सोरेन ने इस वजह से दाखिल किया है पिटीशन
ईडी की गिरफ्त में आने के बाद न्यायिक हिरासत में होटवार जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत में 23 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने के लिए अनुमति मांगी गई थी. प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद हेमंत सोरेन की अनुमति याचिका को खारिज कर दी थी. जिसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
ईडी ने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले का दिया हवाला