रांचीः 100 से अधिक मुकदमे झेल रहा कुख्यात गैंगस्टर अमन साव झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत नहीं आजमा पाएगा. झारखंड हाईकोर्ट ने अमन की सजा पर रोक के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
हस्तक्षेप याचिका खारिज
कुख्यात अपराधी अमन साव झारखंड विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएगा. गुरुवार को चुनाव लड़ने के लिए सजा पर रोक लगाने के आग्रह को झारखंड हाईकोर्ट ने नहीं माना. झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अमन साव की सजा से संबंधित हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि अमन के खिलाफ 100 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट ने अमन साव की सजा पर रोक की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया.
अमन साव के वकील हेमंत कुमार शिकरवार ने बताया कि नामांकन के लिए सजा को स्टे कर दिया जाय, इसके लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है. मामले में अदालत ने पूछा कि अमन पर कितने मामले दर्ज हैं क्या इसकी जानकारी है, इस पर बताया गया कि उस पर 100 से अधिक मामले दर्ज हैं. जिसके बाद अमन की याचिका को खारिज कर दिया गया.
गौरतलप है कि आर्म्स एक्ट के एक मामले में रामगढ़ की निचली अदालत ने अमन साव को साल 2018 में 6 साल की सजा सुनाई थी. सजा के खिलाफ अमन ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी. इस अपील में उसने बड़कागांव से विधानसभा चुनाव में उतरने को लेकर हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि अमन साव बड़कागांव से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है उसकी सजा पर रोक लगाते हुए उसे चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की जाए. इसके लिए अमन ने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के केस का हवाला दिया था. इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी अमन की चुनाव लड़ने की याचिका को खारिज कर दिया था.
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