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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - JHALAWAR POCSO COURT

झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

POCSO COURT SENTENCED,  SENTENCED THE ACCUSED OF RAPING
दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा. (ETV Bharat jhalawar)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 13, 2024, 10:08 PM IST

झालावाड :पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने आरोपी पर 10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. वहीं, आर्थिक दंड की राशि न चुकाए जाने पर आरोपी को 2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व झालावाड़ के महिला थाने में पीड़िता के पिता ने एक रिपोर्ट पेश की थी. इसमें उन्होंने बताया कि पीड़िता घर से बिना बताए अचानक गायब हो गई. बाद में शिकायत पर पीड़िता को दस्तयाब कर लिया गया. इस दौरान पीड़िता के बयान के बाद दुष्कर्म की वारदात का खुलासा हुआ.

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पीड़िता ने बयान में बताया कि आरोपी बजरंग लाल उसे घर से बहला फुसलाकर प्रीतमपुरा ले गया, जहां करीब दो माह तक उसे बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म किया. लोक अभियोजक ने बताया करीब दो साल तक चले लंबे ट्रायल में विशिष्ट न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह तथा 26 दस्तावेजों को पेश किया गया. इनको आधार मानते हुए न्यायाधीश ने आरोपी बजरंग लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही नाबालिग बालिका को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 4 लाख की आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की भी अनुशंसा की है.

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