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5 साल पहले महिला का नाक और जीभ काटने के मामले में 12 आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा - LIFE IMPRISONMENT TO THE ACCUSED

पोकरण में एक महिला के नाक-जीभ काटने के मामले में कोर्ट ने 12 आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

LIFE IMPRISONMENT TO THE ACCUSED
आरोपियों को कठोर कारावास की सजा (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 28, 2025, 11:10 PM IST

जैसलमेर: जिले के पोकरण एडीजे कोर्ट ने सांकड़ा क्षेत्र में एक विवाहिता के नाक और जीभ काटने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में 12 आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है. अधिवक्ता समंदर सिंह राठौड़ ने बताया कि यह मामला 2020 में हुआ था. जब एक विवाहिता के ससुराल वालों ने उसे दूसरी शादी के लिए दबाव डालने के बाद मारपीट की थी. फिर पीहर जाने पर उसके साथ घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था.

ये था मामला: अधिवक्ता समंदर सिंह राठौड़ के अनुसार विवाहिता के पति की मौत के बाद उसके ससुराल वालों ने उस पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था. जब विवाहिता ने इस दबाव से परेशान होकर अपने पीहर रहने का निर्णय लिया, तो ससुराल वाले यह नहीं सहन कर पाए और विवाहिता के घर पहुंचकर मारपीट की. आरोप है कि इसके बाद उन्होंने उसकी नाक और जीभ काट दी और फरार हो गए. इस जघन्य अपराध पर विवाहिता के भाई ने नवम्बर 2020 में सांकड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था.

पढ़ें: थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामला: कोर्ट ने बालिग होते ही आरोपी को सुनाई उम्र कैद, 4 को हो चुकी है आजीवन कारावास

अधिवक्ता समंदर सिंह राठौड़ ने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे नरेंद्र कुमार खत्री ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया. दोषी पाए गए आरोपियों में दूल्हे खां, इकबाल खां, हासम खां, सलीम, आम्बे खां समेत अन्य लोग शामिल थे. अदालत ने सभी आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया. राज्य सरकार की ओर से इस मामले में पैरवी करने वाले सरकारी अधिवक्ता समंदर सिंह राठौड़ ने मामले को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को सजा मिली.

जैसलमेर: जिले के पोकरण एडीजे कोर्ट ने सांकड़ा क्षेत्र में एक विवाहिता के नाक और जीभ काटने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में 12 आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है. अधिवक्ता समंदर सिंह राठौड़ ने बताया कि यह मामला 2020 में हुआ था. जब एक विवाहिता के ससुराल वालों ने उसे दूसरी शादी के लिए दबाव डालने के बाद मारपीट की थी. फिर पीहर जाने पर उसके साथ घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था.

ये था मामला: अधिवक्ता समंदर सिंह राठौड़ के अनुसार विवाहिता के पति की मौत के बाद उसके ससुराल वालों ने उस पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था. जब विवाहिता ने इस दबाव से परेशान होकर अपने पीहर रहने का निर्णय लिया, तो ससुराल वाले यह नहीं सहन कर पाए और विवाहिता के घर पहुंचकर मारपीट की. आरोप है कि इसके बाद उन्होंने उसकी नाक और जीभ काट दी और फरार हो गए. इस जघन्य अपराध पर विवाहिता के भाई ने नवम्बर 2020 में सांकड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था.

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अधिवक्ता समंदर सिंह राठौड़ ने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे नरेंद्र कुमार खत्री ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया. दोषी पाए गए आरोपियों में दूल्हे खां, इकबाल खां, हासम खां, सलीम, आम्बे खां समेत अन्य लोग शामिल थे. अदालत ने सभी आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया. राज्य सरकार की ओर से इस मामले में पैरवी करने वाले सरकारी अधिवक्ता समंदर सिंह राठौड़ ने मामले को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को सजा मिली.

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