झालावाड़.जिले के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्वास्थ विभाग झालावाड़ को मनोहरथाना कस्बे की मोगियाबेह निवासी धापुबाई के इलाज में लापरवाही का दोषी माना है. आयोग ने 30 हजार रुपए का जुर्माना राशि 45 दिन के भीतर देने के आदेश जारी किए हैं. आयोग के अध्यक्ष ईश्वरी लाल वर्मा व सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत, शीला मीणा ने फैसला सुनाते हुए जुर्माना राशि पर 9 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं.
उपभोक्ता आयोग के सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मनोहर थाना कस्बे की मोगयाबेह निवासी धापुबाई ने 6 जनवरी 2020 को जावर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगे नसबंदी शिविर में ऑपरेशन करवाया था. इसके 1 वर्ष बाद निजी अस्पताल में उसने जांच कराई तो उसके पेट में 3 सप्ताह का गर्भ पाया गया. पीड़िता ने 9 महीने के बाद बालिका को जन्म दिया.