जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने साढे़ पांच साल की नाबालिग किराएदार के साथ दुराचार करने वाले 87 वर्षीय अभियुक्त मकान मालिक को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया की 30 मार्च 2021 को पीड़िता के पिता ने जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह सब्जी बेचने का काम करता है और उसकी पत्नी दूसरों के घरों में खाना बनाने जाती है. घटना के दिन 14 मार्च को वह और उसकी पत्नी काम पर गए हुए थे. इस दौरान उनका मकान मालिक उसकी साढे़ पांच साल की बेटी को सीढ़ियों में ले गया और उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेडखानी करने लगा.