जयपुर.जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने बिना किसी कारण व नोटिस दिए घरेलू बिजली कनेक्शन काटने को बिजली कंपनी का सेवादोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. पर 9500 रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने कहा है कि हर्जाना राशि पन्द्रह दिन में परिवादी को अदा की जाए. आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश रमेश चन्द शर्मा के परिवाद पर दिए.
परिवाद में कहा गया कि वह बस्सी के फाल्यावास गांव का निवासी है. उन्होंने विपक्षी बिजली कंपनी से घरेलू कनेक्शन ले रखा है. जेवीवीएनएल के जेईएन और लाइनमैन ने उसके भाई के बहकावे में आकर परिवादी की गैरमौजूदगी में उसका बिजली कनेक्शन काट दिया, जबकि बिजली कंपनी का परिवादी पर कोई बकाया भी नहीं है. इसके अलावा कनेक्शन काटने से पूर्व बिजली कंपनी ने परिवादी को कोई नोटिस भी नहीं दिया.