बलरामपुर रामानुजगंज :यदि आपको पिंजरे में किसी पक्षी या फिर जानवर को रखने का शौक है तो ये शौक आपको जेल की हवा खिलवा सकता है. क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब यदि अनुसूचित पक्षियों को किसी ने कैद करके रखा तो उसे लेने के देने पड़ेंगे. इसमें आपका प्यारा पंछी तोता भी शामिल है.वनविभाग ने ऐसे लोगों की जानकारी देने की अपील की है जिनके पास पिंजरे में कैद पक्षी या जानवर हैं.
क्या हैं नियम ?:वन विभाग के नए नियम के मुताबिक तोता सहित अन्य अनूसूचित पक्षियों को पिंजरे में कैद रखना, इनकी खरीदी- बिक्री करना वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में संशोधित मई 2022 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है. जिसमें तीन साल का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है.
किन पक्षियों को पिंजरे में कैद रखने पर हो सकती है जेल :इस लिस्ट में तोता, बटेर, कबुतर, हंस, उल्लू, तीतर, सनबर्ड, फ्लेमिंगो, फिंच हॉक्स, क्रेन गोल्ड, फिंच थरस सहित अन्य पक्षी शामिल हैं. इन्हें पिंजरे में कैद करके रखने पर जेल और जुर्माना का प्रावधान है.
वनविभाग ने की अपील :वन विभाग ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास तोता एवं अन्य अनुसूचित पक्षी हैं. वह उन पक्षियों को सात दिन के भीतर वनपरिक्षेत्र अधिकारी निखिल सक्सेना मोबाइल नम्बर 91319-7़6612 से संपर्क कर सौंप दें या फिर अपने नजदीकी चिड़ियाघर को सौंप दें. ऐसे पक्षी जो स्वस्थ हैं, जिन्हें प्राकृतिक रहवास क्षेत्र में छोड़ा जा सकता है, उन्हें जल्द छोड़ दें. इसके साथ ही किसी जगह पर पक्षियों और वन्यजीवों की खरीदी-बिक्री या फिर घरों में पाला जा रहा है तो टोल फ्री नम्बर 18002337000 पर सूचना दी जा सकती है.