नई दिल्ली: दिल्ली चुनाव से पहले एक बार फिर अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को मालिकाना हक (प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री) देने की प्रक्रिया शुरू करने का उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश दिए. दरअसल उपराज्यपाल ने पीएम उदय योजना (जिसके तहत अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने) के संबंध हैं, इसके तहत कार्रवाई में तेजी लाने के आदेश दिए हैं.
शहरी मामलों के जानकार व टाउन प्लानर एके जैन कहते हैं; चुनाव से ठीक पहले इस योजना में तेज़ी डीडीए, दिल्ली सरकार, एमसीडी व अन्य संबंधित एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है. क्योंकि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत डीडीए को वर्ष 2019 में ही काम शुरू करने का आदेश दिया था. लेकिन बीते पांच वर्षों में अभी तक अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 25 हज़ार लोगों को ही इसका लाभ मिला है. जबकि इनकी तादात 40 लाख के आसपास है.
पांच साल पहले केंद्र सरकार की पीएम उदय योजना के तहत अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने का काम शुरू किया गया था. इस काम में तेजी आई होती तो दिल्ली में 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को संपत्ति की मालिकाना हक मिल जाता. ऐसा होने से उन्हें बैंकों से लोन लेने में भी आसानी होती. पीएम उदय योजना दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोगों को संपत्ति का अधिकार देती है. इस योजना के तहत अवैध कॉलोनियों के निवासी मालिकाना हक मिलने के बाद अपनी संपत्तियों को कानूनी रूप से बेच और खरीद सकते हैं. वे बैंकों से भी लोन ले सकते हैं. इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन और आवेदन करना पूरी तरह मुफ्त है. डीडीए के पीएम उदय वेबसाइट पर जाकर अपनी संपत्ति का रजिस्टर्ड करने के लिए आवेदन किया जा सकता है.
वहीं, एमसीडी निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष व राजनीतिक विश्लेषक जगदीश ममगाई ने कहा कि, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की बजाए पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनाव, 2019 में केन्द्र सरकार ने अनधिकृत कॉलोनी के निवासियों की संपत्ति के स्वामित्व पर सवाल उठा. उन्हें इसके लिए शुल्क के साथ आवेदन करने का दबाब बनाया. 5 साल में लगभग 12.5 लाख संपत्ति मालिकों में से अधिकतर ने इसे स्वीकार नहीं किया. क्योंकि 1218 कालोनियां तो निजी जमीन पर बनी हैं और वहाँ रहने वाले संपत्ति के स्वामी ही हैं, काफी के पास रजिस्ट्री है तो कईयों के पास पॉवर ऑफ अटार्नी है. जिसके लिए सर्किल रेट के आधार पर राजस्व विभाग को शुल्क जमा कराया गया है.