शिमला:पुलिस जिला बद्दी में एक तेज तर्रार महिला आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज की नियुक्ति होती है. इल्मा अफरोज कार्यभार संभालते ही खनन व नशा माफिया को ध्वस्त करने में जुट जाती हैं. इलाके के प्रभावशाली लोगों को इल्मा अफरोज के ये तेवर पसंद नहीं आए. ऐसी परिस्थितियां बनाई गई कि इल्मा अफरोज को अवकाश पर जाना पड़ा. स्थानीय नागरिकों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया कि इल्मा अफरोज को वापस एसपी बद्दी के रूप में नियुक्त किया जाए.
इस बीच, इल्मा अफरोज ने अपने अवकाश की अवधि को बढ़ाया और बाद में 16 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट किया. इसके बाद सुच्चा सिंह नामक शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अदालत से उचित निर्देश पारित करने का आग्रह किया. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद राज्य के गृह सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर अदालत में स्पष्टीकरण पेश करने के आदेश दिए. मामले पर सुनवाई 4 जनवरी को तय की गई है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
याचिकाकर्ता सुच्चा सिंह के वकील आरएल चौधरी का कहना है कि अदालत से पहले भी आदेश जारी किए गए थे कि एसपी बद्दी इल्मा अफरोज का तबादला उनकी अनुमति के बिना ना किया जाए. चौधरी का कहना है कि ऐसे में प्रभावशाली लोगों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दीं कि उन्हें अवकाश पर जाना पड़ा. अब 4 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होनी है. उसी दिन पूर्व में हाईकोर्ट की तरफ से लिए गए स्वत: संज्ञान के मामले को भी लिस्ट किया गया है, जिसमें हाईकोर्ट ने बद्दी में पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं.