राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

Rajasthan: अब दूर से आईजी कार्यालय आने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पर होगी परिवादी की सुनवाई - E HEARING BY WHATSAPP

अजमेर रेंज डीआईजी ओम प्रकाश का नवाचार. अब परिवादी को नहीं आना होगा अजमेर रेंज कार्यालय. व्हाट्सएप पर होगी ई सुनवाई.

ETV BHARAT AJMER
व्हाट्सएप पर होगी परिवादी की सुनवाई (ETV BHARAT AJMER)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 4, 2024, 6:52 PM IST

अजमेर :अजमेर रेंज के डीआईजी ओम प्रकाश ने दूर दराज से अजमेर रेंज कार्यालय आने वाले परिवादियों को राहत देने के लिए ई सुनवाई शुरू की है. नवाचार के तहत डीआईजी ने ई सुनवाई के लिए व्हाट्सएप नंबर 8764853020 भी जारी किया है. सोमवार को डीआईजी ओम प्रकाश ने अपने कार्यालय के मीटिंग हॉल में प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी.

डीआईजी ओम प्रकाश ने बताया कि आईजी रेंज कार्यालय में दो माह में औसतन 350 के लगभग परिवादी आते हैं. इनमें कई परिवादी बुजुर्ग और गरीब तबके से होते हैं. ऐसे में नवाचार की आवश्यकता उन्हें राहत देने के उद्देश्य से हुई है. परिवादी पैसा और समय लगाकर दूर दराज से आते हैं. ऐसे में ई सुनवाई शुरू होने से परिवादी को यहां आना नहीं होगा. वहीं, परिवादी घर बैठे डीआईजी से परिवाद के संबंध में बातचीत कर सकेंगे. आवश्यकता पड़ने पर संबंधित एसएचओ को भी ई सुनवाई में जोड़कर परिवाद के संबंध में जानकारी दी जा सकती है. डीआईजी ने कहा कि ई सुनवाई के पीछे परिवादी को न्याय दिलाना ही एक मात्र मकसद है.

अजमेर रेंज डीआईजी ओम प्रकाश (ETV BHARAT AJMER)

इसे भी पढ़ें -नागौर में अजमेर रेंज के DIG ओमप्रकाश का एलान- नशा तस्करों की संपत्तियां होंगी अटैच

यहां करें व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल :डीआईजी ओम प्रकाश ने बताया कि ई सुनवाई माह के पहले और आखिरी शुक्रवार को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से होगी. परिवादी अपने निवासरत जिले के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस, वृत कार्यालय और थानों से अपने इच्छित स्थान से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से व्हाट्सएप नवंबर 8764853030 पर वीडियो कॉल कर ई सुनवाई से जुड़ सकता है.

महिला अत्याचार, चोरी और नकबजनी में आई कमी : डीआईजी ओम प्रकाश ने बताया कि अजमेर रेंज के जिलों में महिला अत्याचार, चोरी और नकबजनी के मामलों में कमी आई है. वहीं, दलित अत्याचार के मामले भी पहले की तुलना में कम हुए हैं. उन्होंने बताया कि महिला अत्याचार के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी से 60 दिन के भीतर चालन पेश करना अनिवार्य है. 45 दिन के बाद मामले से संबंधित फाइल स्वतः आईजी कार्यालय आ जाती है. उसके बाद संबंधित थाना प्रभारी 15 दिन के भीतर चालान पेश करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं.

इसे भी पढ़ें -नशा तस्करों की अवैध संपत्ति पर चला पीला पंजा, सरकारी जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त

उन्होंने कहा कि आईजी कार्यालय महिला और बाल अत्याचार, गंभीर अपराध आदि मामलों में पूरी निगरानी रखता है. उन्होंने बताया कि परिवादी आईजी कार्यालय तक आते हैं यानी थाना स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हुई है. इसको लेकर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है. साथ ही अजमेर रेंज के किस थाने से परिवादी ज्यादा आ रहे हैं और किस थाना क्षेत्र से कम आ रहे हैं, इसकी जानकारी ली जा रही है. उन्होंने बताया कि जिस थाना क्षेत्र से परिवादी ज्यादा आते हैं, उस क्षेत्र के थाना अधिकारी को जवाब तलब किया जाता है. उन्होंने बताया कि अजमेर रेंज में सात थाना प्रभारी को नोटिस भी दिए गए हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details