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इंदौर में पेड़ काटने पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना, जानिए इससे संबंधित नए नियम - Indore Trees Cutting new Rule

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 14, 2024, 4:01 PM IST

पेड़ों की कटाई को लेकर अब इंदौर नगर निगम अपने कानून में संशोधन करने की तैयारी कर रहा है. पहले जहां एक पेड़ को काटने के लिए लोगों को 1000 रुपए की फाइन फीस जमा करनी पड़ती थी, अब 10,000 रुपए देने पड़ेंगे. वहीं, अगर किसी ने बिना अनुमति लिए पेड़ काटा तो उसके खिलाफ एफआईआर और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है.

INDORE TREES CUTTING NEW RULE
इंदौर में पेड़ों को लेकर किया जा रहा है बड़ा बदलाव (Etv Bharat)

इंदौर। देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. हालात तो ये हो चुके हैं कि कई जगहों पर पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है. इसी गर्मी का प्रकोप कई दिनों से मध्य प्रदेश का इंदौर भी झेल रहा है. इससे बचने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आने वाले दिनों में 51 लाख पौधे लगाने की बात कही है. वहीं दूसरी ओर वृक्षों को कटाई से बचाने के लिए इंदौर नगर निगम अपने कानून में भी संशोधन करने वाला है और इस बात की पुष्टि महापौर के द्वारा की गई है.

इंदौर में पेड़ों को लेकर किया जा रहा है बड़ा बदलाव (Etv Bharat)

कानून में संशोधन करेगा इंदौर नगर निगम

भीषण गर्मी को देखते हुए विभिन्न प्रदेशों पर वहां की सरकारों के साथ ही अलग-अलग संगठनों के द्वारा भी वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में इंदौर में 51 लाख पौधारोपण की तैयारी भी नगर निगम के द्वारा की जा रही है. वहीं अब इंदौर नगर निगम ने मौजूदा पेड़ों की सुरक्षा को लेकर एक फरमान जारी किया है. यहां मौजूद विभिन्न पेड़ों की सुरक्षा के लिए कानून में संशोधन करने की बात की जा रही है.

10 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान

इंदौर में अभी तक एक पेड़ को काटने से पहले नगर निगम में एक हजार रुपए की रसीद कटवा कर परमिशन ली जाती थी, अब उसे 10 गुना किया जाएगा. अब यदि किसी व्यक्ति को अपने प्लॉट से पेड़ की कटाई करनी है तो उसे 10,000 रुपए इंदौर नगर निगम में भरने पड़ेंगे. इसके साथ ही इंदौर नगर निगम की टीम अब उक्त प्लॉट पर जाकर पहले वृक्ष का मुआयना करेगी. फिर फैसला लिया जाएगा कि उसे काटना है या ट्रांसप्लांट करना है. यदि ट्रांसप्लांट करने का फैसला लिया जाता है तो उसकी व्यवस्था भी इंदौर नगर निगम के द्वारा की जाएगी. साथ ही यदि किसी व्यक्ति ने बिना अनुमति लिए पेड़ को काट दिया तो अब इंदौर नगर निगम एफआईआर करवाने की बात कर रहा है. नगर निगम ने नियमों में बदलाव के लिए प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे राज्य शासन को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा. फिलहाल अब देखना होगा कि इस तरह के संशोधन से इंदौर में वृक्षों की कटाई रुकती है या नहीं.

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इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि ''हम एक नियम लाएंगे कि पेड़ काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. बिना अनुमति के पेड़ काटने वाले के खिलाफ एफआईआर होगी और पुलिस कार्रवाई भी कराई जाएगी. साथ ही स्पॉट फाइन के अभी से निर्देश दे दिए गए हैं. जहां भी कोई बिना अनुमति के पेड़ काटेगा, उस पर 10 हजार से लेकर 50 हजार तक जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही हम लोग पेड़ को ट्रांसप्लांट करने के नए संसाधन भी ले रहे हैं ताकि पेड़ को सही ढंग से ट्रांसप्लांट किया जा सके.''

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