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संविदा कर्मी को क्यों नहीं दिया वेतन, मोहम्मद सुलेमान सहित इन 5 अफसरों के खिलाफ वारंट जारी - warrant Mohammad Suleman

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अवमानना के मामले में स्वास्थ्य विभाग के 5 आला अफसरों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. इन अफसरों को 9 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश है. मामला एक संविदा कर्मचारी को वेतन नहीं देने का है.

warrant Mohammad Suleman
मोहम्मद सुलेमान सहित 5 अफसरों के खिलाफ वारंट जारी (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 14, 2024, 10:24 AM IST

इंदौर।स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ कर्मचारी पार्थन पिल्लई ने वेतन नहीं मिलने का दर्द विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बयां किया था. लेकिन अफसरों ने इस मामले का कोई निराकरण नहीं किया. परेशान होकर कर्मचारी ने हाईकोर्ट की शरण ली. नवंबर 2023 में हाईकोर्ट ने कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि अन्य कर्मचारियों की तरह पार्थन पिल्लई को भी वेतन दिया जाए. इसके लिए 4 महीने का समय दिया गया था लेकिन अप्रैल 2024 तक वेतन नहीं मिला.

इन अफसरों को 9 सितंबर को हाजिर होने का आदेश

इसके बाद कर्मचारी पार्थन पिल्लई ने मामले की जानकारी एक बार फिर इंदौर हाईकोर्ट को दी. इंदौर हाई कोर्ट ने पार्थन पिल्लई ने अवमानना याचिका भी लगाई. इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के 5 अधिकारी मोहम्मद सुलेमान, दिनेश श्रीवास्तव, विवेक पोरवाल, आरसी पैनिक और मनीष रस्तोगी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. इस मामले में अब 9 सितंबर को सुनवाई होगी. ये सभी अधिकारी कोर्ट में 9 सितंबर हाजिर होंगे.

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कई संविदा कर्मी वेतन से रह गए वंचित

बता दें कि ये मामला संविदा कर्मियों से जुड़ा है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी. जिसमें संविदा कर्मियों को पूरा वेतनमान देने का फैसला किया गया था. इसके तहत ज्यादातर कर्मियों को जद में ले लिया गया और उन्हें वेतनमान मिल भी गया लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण कुछ कर्मचारी छूट गए. ऐसे ही एक कर्मचारी ने वेतन नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में केस लगाया.

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