इंदौर।नाबालिग लड़के से शर्मनाक कृत्य करने वाले आरोपी को जिला अदालत ने सजा सुनाई है. जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने ये सजा सुनाई. मामले के अनुसार थाना चंदननगर क्षेत्र निवासी आरोपी मोहम्मद सोहेल को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ ही 8 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.
फैसले के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की
मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई. न्यायालय द्वारा पीड़ित बालक को 40 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की अनुशंसा की गई है. न्यायालय ने निर्णय देते समय में टिप्पणी की है कि यदि आरोपी के साथ उदारता का व्यवहार किया गया तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. इसलिए आरोपी के साथ उदारता नहीं बरती जानी चाहिए. मामले अनुसार पीड़ित बालक ने अपने पिता एवं चाचा के साथ 23 दिसंबर 2022 को पुलिस थाना चंदन नगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.
बाथरूम में ले जाकर किया गंदा काम
रिपोर्ट में कहा गया था कि वह इंदौर में अपने माता-पिता के साथ रहता है. कक्षा दूसरी में पढ़ाई करता है. उसके पिता ने नया घर में लिया है, जिसमें लाइट का काम सोहेल कर रहा था. घटना के दिन दोपहर 3 बजे वह अपने नये घर में सोहेल के लिये पानी लेकर गया था और फिर वह वहीं खेलने लगा. थोड़ी देर बाद सोहेल ने उसे आवाज देकर नट-बोल्ट पकड़ने के लिये बुलाया तो वह वहां पर उसकी मदद कर रहा था, तभी सोहेल उसे हाथ पकड़कर अपने साथ बाथरूम में ले गया. यहीं पर सोहेल ने उसके साथ गंदी हरकत की.