इंदौर.मामला इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर (Ranjeet hanuman mandir) से जुड़ा हुआ है. 2016 में इनकम टैक्स विभाग (income tax department) ने रणजीत हनुमान मंदिर को ढाई करोड़ रुपए के संबंध में एक नोटिस जारी किया था. दरअसल, नोटबंदी के दौरान मंदिर प्रबंधक द्वारा ढाई करोड़ रुपए एक मुश्त बैंक अकाउंट में जमा कराए गए थे. इसकी जानकारी जैसे ही इनकम टैक्स विभाग को लगी,तो विभाग ने मंदिर प्रबंधक को नोटिस जारी कर सवाल जवाब किए थे.
मंदिर प्रबंधन से पूछे ये सवाल
इस पूरे ही मामले में मंदिर प्रबंधन से इनकम टैक्स विभाग ने कई तरह की जानकारियां मांगी थीं. इस दौरान इनकम टैक्स विभाम ने मंदिर प्रबंधक से पूछा कि मंदिर न ही रजिस्टर्ड संस्था है और न ही किसी संस्था से जुड़ा हुआ, तो फिर किस आधार पर छूट (tax relief) दी जाए? शुरुआत में मंदिर प्रबंधन ने संबंधित जानकारी नहीं दी और मामले पर सुनवाई चलती रही.