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शुगर मिल पर पथराव मामले में फैसला; भाजपा के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर सहित 6 दोषियों को 7 साल की सजा, 1-1 लाख का जुर्माना - Former BJP MLA sentenced - FORMER BJP MLA SENTENCED

राणा शुगर प्रकरण में कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर सहित 6 आरोपियों को एक दिन पहले बुधवार को दोषी करार दिया था. इस मामले में गुरुवार को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने सभी को 7 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

भाजपा के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर सहित 6 दोषियों को 7 साल की सजा
भाजपा के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर सहित 6 दोषियों को 7 साल की सजा (photo credit etv bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 20, 2024, 5:03 PM IST

Updated : Jun 20, 2024, 7:03 PM IST

जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने दी जानकारी. (Video Credit; Etv bharat)

रामपुर :राणा शुगर प्रकरण में कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर सहित 6 आरोपियों को एक दिन पहले बुधवार को दोषी करार दिया था. इस मामले में गुरुवार को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने सभी को 7 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में बाकी 21 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. बता दें कि आक्रोशित किसानों ने राणा शुगर मिल पर धावा बोलकर पथराव किया था. इसमें मिल के दो अधिकारियों सहित कई कर्मचारी घायल हुए थे. इस मामले में 38 लोगों को नामजद किया गया था.

मामला कोतवाली शाहबाद के करीमगंज स्थित राणा शुगर मिल का है. यहां गन्ना ले जा रहे किसानों का 15 जनवरी 2012 की रात ट्रैक्टर ट्राली निकालने को लेकर कर्मचारियों से विवाद हो गया था. इसके अगले दिन आक्रोशित किसानों ने राणा शुगर मिल पर धावा बोल दिया और जमकर पथराव किया था. इसमें राणा शुगर मिल के दो अधिकारियों सहित कई कर्मचारी घायल हो गए थे. इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर, भाजपा नेता सुरेश बाबू गुप्ता, कुंवरपाल समेत 38 लोगों को नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि राणा शुगर मिल के उपाध्यक्ष ओमवीर द्वारा थाना शाहबाद में केस दर्ज कराया गया था. जिसमें बताया गया था कि पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर की अगुवाई में कुछ लोगों के द्वारा मिल में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की. इस मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर, किशनपाल, भारत, संजू यादव, मेघराज और सुरेश गुप्ता को सात-सात साल की सजा के साथ 1 लाख 1 हजार रुपए प्रत्येक पर जुर्माना है. वहीं, दोषी संजू यादव धारा 412 में दोषी होने पर अतिरिक्त 70 हजार रुपये और जुर्माना लगाया है. इनका कल जुर्माना 1 लाख 71 हजार रुपये हैं।.

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Last Updated : Jun 20, 2024, 7:03 PM IST

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