जबलपुर: जबलपुर उच्च न्यायालय में सोमवार को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई 11 हाथियों की मौत का मामला उठने के बाद सरकार को बैकपुट में आना पड़ा. सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि मामले में दूसरे प्रदेश से एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी. चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने कहा कि किस प्रदेश से एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी इस संबंध में जवाब पेश करें. युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को सुझाव पेश करने के आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है.
रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका
रायपुर निवासी नितिन सिंघवी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय पर्यावरण विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार जंगली हाथियों को पकड़ने का कदम अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए. लेकिन मध्य प्रदेश में इसे पहले विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ से जंगली हाथियों के झुंड मध्य प्रदेश के जंगलों में प्रवेश करते हैं. जिससे किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं और घरों में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं. कुछ मामलों में जंगली हाथियों के हमलों में लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है.