शिमला: हिमाचल में आर्थिक संकट से उभरने के लिए सुक्खू सरकार ने लोगों को दी जा रही फ्री बिजली पानी की सुविधा बंद कर दी है. प्रदेश वासियों के लिए अक्टूबर महीने की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है. हिमाचल प्रदेश में अब उपभोक्ताओं को बिजली की अधिक खपत करने और पानी के बिलों का भुगतान करना होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व की जयराम सरकार ने लोगों को जो फ्री पानी की सुविधा दी थी, सुक्खू सरकार ने इस सुविधा को वापस ले लिया है. इस महीने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पानी के प्रति कनेक्शन 100 रुपए चुकाने होंगे. सरकार ने पानी व सीवरेज का नया दाम तय कर दिया है. अब नई दरों पर लोगों को पानी मिलेगा. वहीं, कनेक्शन, मेंटेनेंस पर भी लोगों को अब पैसा देना होगा. जो 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं. इसी तरह इस महीने से बिजली की 300 यूनिट से ज्यादा की खपत करने पर सब्सिडी भी बंद हो जाएगी. वहीं, हिमाचल को अक्टूबर महीने के लिए केंद्र ने एपीएल परिवारों को जो सस्ते राशन का आवंटन किया है. उसमें चावल और गेहूं की मात्रा घटाई गई है.
पानी का टैरिफ तय
प्रदेश सरकार ने पानी का टैरिफ रेट निर्धारित कर दिया है. अब 0 से 20 किलोलीटर पानी खर्च करने पर 19.30 रुपए, 20 से 30 किलोलीटर पर 33.28 रुपए, 30 किलोलीटर से अधिक पर 59.90 रुपए प्रति किलोलीटर की दर निर्धारित की गई हैं. पानी के कनेक्शन पर मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज 110 रुपए प्रति माह लगेगा. मीटर खराब होने पर तीन महीने का एवरेज बिल आएगा और 444.07 रुपए प्रतिमाह की दर से वसूली होगी. ये सभी दरें ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होंगी.
होटलों के लिए पानी की दरें
हिमाचल प्रदेश में बड़े होटलों के लिए नई दरें 0 से 30 किलोलीटर पर 106.30 रुपए, 30 किलो लीटर से 75 किलोलीटर तक 141.76 रुपए, 75 किलोलीटर से ऊपर 194.85 रुपए की दर से बिल वसूला जाएगा. इसी तरह से होटलों के लिए मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज 220 रुपए प्रति महीना तय किया गया है. वहीं, खराब मीटर पर 7779.70 रुपए के हिसाब से पैसा वसूला जाएगा.
नॉन डोमेस्टिक और नॉन कमर्शियल दरें
नॉन डोमेस्टिक और नॉन कमर्शियल कनेक्शन के लिए दरें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 153.07 रुपए प्रति किलोलीटर तय की गई हैं. खराब मीटर में 7072.45 रुपए की दर से हर महीने वसूली होगी. इसी तरह से सीवरेज कनेक्शन के लिए भी नई दरें तय की गई हैं. सीवरेज का एडिशनल कनेक्शन लेने में दोगुनी राशि वसूली जाएगी. डोमेस्टिक के लिए यह चार्ज 500 रुपए तय किया गया है. कमर्शियल के लिए 1 हजार रुपए और नॉन डोमेस्टिक नॉन कमर्शियल पर 2500 रुपए लिए जाएंगे. शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज पर वाटर चार्जिज का 30 फीसदी पैसा लिया जाएगा. शहरों में कुछ संस्थानों की ओर से अपने वाटर सोर्सेज का इस्तेमाल होता है, उनसे सीवरेज का प्रति शीट 25 रुपए वसूलेंगे.
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर सप्लाई में अतिरिक्त पेयजल कनेक्शन लेने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं का रेट 200 रुपए होगा. कमर्शियल रेट 500 रुपए निर्धारित किया गया है. नॉन डोमेस्टिक नॉन कमर्शियल को यह दर 2500 रुपए तय की गई है. शहरों में डोमेस्टिक एडिशनल कनेक्शन 1 हजार रुपए में मिलेगा. कमर्शियल कनेक्शन के लिए 1500 रुपए देने होंगे. वहीं, नॉन कमर्शियल नॉन डोमेस्टिक में 2500 रुपए रखे गए हैं.
कमर्शियल और संस्थाओं के लिए दरें
जल शक्ति विभाग ने कमर्शियल उपभोक्ताओं व संस्थाओं के लिए भी नई दरें तय की हैं. सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, स्कूल, धर्मशाला, धार्मिक स्थलों, ढाबों, दुकानों, वॉशिंग सेंटर्स, होम स्टे, प्राइवेट अस्पतालों, निजी स्कूलों, निजी कार्यालयों, रेस्तरां व अन्य सामान्य होटलों के लिए 0 से 20 किलोलीटर पानी 19.30 रुपए प्रति किलोलीटर, 20 से 30 किलोमीटर पानी पर 33.28 रुपए, 30 से 50 किलोलीटर पर 59.90 रुपए, 50 किलोलीटर से 100 किलोलीटर पर 106.30 और 100 किलोलीटर से अधिक पानी की खपत पर 150 रुपए प्रति किलोलीटर की दर तय की गई है. इनसे मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज 110 रुपए फिक्स किए गए हैं. खराब मीटर पर 444.07 रुपए की दर से वसूली होगी.