देहरादून:उत्तराखंड में दिनों दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं. आए दिन लूटकांड से लेकर महिला अपराध और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं. रुद्रप्रयाग, टिहरी में दिनहदाड़े गोली चलना, पहाड़ी इलाकों में समुदाय विशेष के युवकों द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले, डेमोग्राफी चेंज की खबरों के बाद एक बार फिर से भू-कानून और मूल निवास 1950 की मांग ने जोर पकड़ लिया है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर ट्रेंड चलाया रहा है. जिसके कारण उत्तराखंड में हिमाचल ट्रेंड कर रहा है. क्या है इसका कारण आइए आपको बताते हैं.
गैरसैंण में महारैली, सड़कों पर जनसैलाब:भू-कानून और मूल निवास 1950 की सालों पुरानी मांग को लेकर मूल निवास भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति ने बीते रोज गैरसैंण में महारैली की. इस रैली में पहाड़ के युवाओं के साथ ही मातृ शक्ति ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इस दौरान हजारों की संख्या में गैरसैंण पहुंचे आंदोलकारियों ने रामलीला मैदान गैरसैंण से डाकबंगला रोड होते हुए मूल निवास, भू-कानून और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की. आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की मांग. इसे लेकर आंदोलनकारियों ने हिमाचल का उदाहरण दिया.
हिमाचल की तरह सख्त भू कानून की मांग: उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही देवभूमि हैं. दोनों ही राज्यों अधिकतर हिस्सा वनों के घिरा हुआ है. दोनों ही राज्य लगभग एक जैसे हैं. लेकिन दोनों राज्यों में केवल एक अंतर है और वो है भू-कानून, जिसके कारण दोनों राज्यों की स्थितियां बदली हैं. उत्तराखंड में जो आज हो रहा है उसे हिमाचल ने पहले ही पहचान लिया था. हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार ने यहां के लिए सख्त कानून बनाए, जिसके हिमाचल की भूमि आज तक बची है.
सख्त भू कानून से सुरक्षित हिमाचल:उन्होंने हिमाचल में सशक्त भू कानून लागू किया. इस कदम के बाद हिमाचल में बाहर का कोई व्यक्ति जमीन खरीद सकता है. यदि किसी को जमीन खरीदनी हो तो उसे भू-सुधार कानून की धारा-118 के तहत सरकार से अनुमति लेनी होती है. यही कारण है कि हिमाचल में बाहरी राज्यों के धन्नासेठ या फिर प्रभावशाली लोग न के बराबर जमीन खरीद पाए हैं. यही कारण है कि आज हिमाचल में अपराध कम हैं. यहां की संस्कृति बची है. हिमाचल में पहाड़ियत बची है. हिमाचल सरकार की दूरदर्शिता के कारण ही आज हिमाचल सुरक्षित देवभूमि है.
उत्तराखंड में लचीला भू कानून, क्राइम कैपिटल का लूपहोल: उत्तराखंड में ठीक इसके उलट है. उत्तराखंड का भू कानून बेहद लचीला है. उत्तराखंड में कोई भी कितनी भी जमीन ले सकता है. राज्य गठन के बाद निर्वाचित सरकार ने बाहरी व्यक्ति के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि खरीद का नियम बनाया था. बाहरी तब यहां कृषि भूमि खरीद ही नहीं सकता था. साल 2018 में इन्वेस्टर्स समिट से पहले तात्कालिक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भू-कानून के नियमों में बड़ा बदलाव किया. उन्होंने उत्तराखंड में जमीनों के खरीदने की राह खोली.
उत्तराखंड में कमजोर भू कानून:6 अक्टूबर 2018 त्रिवेंद्र रावत ने भू कानून को लेकर एक नया अध्यादेश 'उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 में संशोधन का विधेयक' पारित किया. जिसमें धारा 143 (क), धारा 154 (2) जोड़ी गई. जिसके चलते पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया. इसके अलावा, उत्तराखंड के मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भूमि की चकबंदी (सीलिंग) को भी खत्म कर दिया गया. इसके बाद से ही प्रदेश में सख्त भू-कानून की मांग ने जोर पकड़ा. इसके साथ ही मूल निवास 1950 भी इससे साथ जुड़ गया है.