शिमला:रिटायरमेंट के बाद भी एचआरटीसी यानी हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के एक कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. अदालत ने एचआरटीसी के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक विवेक चौहान को मंगलवार को तलब किया है. हाईकोर्ट ने विवेक चौहान को निजी रूप से अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस संदर्भ में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई की. खंडपीठ ने हाईकोर्ट में मदन लाल नामक पूर्व कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद विवेक चौहान को तलब किया.
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी एचआरटीसी से बतौर असिस्टेंट मैनेजर स्टोर 30 जून 2022 को रिटायर हुआ था. रिटायरमेंट के बाद उसे सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिए गए. इस पर मजबूर होकर मदन लाल को अपने हक के लिए मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. हाईकोर्ट ने एचआरटीसी को प्रार्थी के सेवानिवृत्ति लाभ अदा करने के आदेश जारी किए थे.