शिमला: गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए है. न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने कहा कि कोर्ट के लिए 7 दिसंबर 2023 को महाधिवक्ता की ओर से अपने दिए गए बयान को वापस लेने के लिए की गई प्रार्थना पर फिलहाल विचार करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है. कोर्ट को दिए आश्वासन में महाधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रतिवादी किसी को भी भूमि से बेदखल नहीं करेंगे, जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के तहत जारी अधिसूचना का हिस्सा है.
मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट से विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने के अतिरिक्त समय की प्रार्थना की थी. हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़ी वैधानिक अनुपालना के संबंध में ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया. सरकार की ओर से कोर्ट के समक्ष पेश 13 नवंबर 2024 विशेष सचिव (पर्यटन और सीए) ने पूरक हलफनामा दायर किया. इसके अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी-राज्य ने पहले ही भूमि अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और कुछ मामलों में पैसे भी दे दिए है.