शिमला: सोलन से कैथलीघाट फोरलेन का निर्माण बिना डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार किए हुए ही कर दिया है. ये गंभीर आरोप सामने आने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) से जवाब तलब किया है. एनएचएआई को दो हफ्ते में जवाब देना होगा. इसी प्रकार हाईकोर्ट के ध्यान में ये तथ्य भी आया है कि शिमला-मटौर फोरलेन में कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एलाइनमेंट बदली गई है। इसे भी हाईकोर्ट ने गंभीर मुद्दा बताया है और एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा है.
हाईकोर्ट ने आरोपों को बताया गंभीर
उल्लेखनीय है कि सोलन से कैथलीघाट फोरलेन निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. उस पर अदालत ने एमिकस क्यूरी यानी कोर्ट मित्र नियुक्त किया हुआ है. एमिकस क्यूरी ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर अदालत को बताया कि सोलन से कैथलीघाट का निर्माण बिना डीपीआर के ही कर दिया गया है. कोर्ट मित्र के आवेदन में लगाए गए आरोपों को हाईकोर्ट ने गंभीर बताते हुए जवाब तलब किया है. अदालत में दाखिल कोर्ट मित्र के आवेदन के साथ संलग्न कुछ दस्तावेजों का अवलोकन करने पर हाईकोर्ट ने पाया कि संभवत: इस मामले में कोई डीपीआर तैयार नहीं की गई है, लेकिन भी सड़क निर्माण का कार्य जारी है. हैरानी की बात है कि निर्माण कार्य पूरा होने के कगार पर भी है.