शिमला: राज्यसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर हाई कोर्ट ने प्रतिवादी हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अगली सुनवाई 23 मई को तय की है. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं. मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव परिणाम की ड्रा ऑफ लॉट्स प्रक्रिया को चुनौती दी है.
उल्लेखनीय है कि हिमाचल से राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे. कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को 34-34 मत मिले थे. बाद में ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी पर्ची सिस्टम में अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे. सिंघवी में बाद में पर्ची सिस्टम के जरिए घोषित किए गए परिणाम की प्रक्रिया को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है. अब एकल पीठ इस मामले को सुनेगी.
अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दाखिल की गई याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार राज्यसभा वोटिंग में दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट हासिल हुए थे. इसके बाद पर्ची से नाम निकाले गए, लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया, वह गलत है. पर्ची निकालने के हिसाब से जिस उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए थी, उससे उल्टा दूसरे उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया. यह कानूनी रूप से गलत है. इन आरोपों को आधार बनाते हुए प्रार्थी ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.