शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन से जुड़े मामले को अदालती आदेश के अनुसार निपटाने में विफल रहने पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है. ये कॉस्ट बीएंडआर डिवीजन एचपी पीडब्ल्यूडी चौपाल के अधिशासी अभियंता पर लगाई गई है. हाईकोर्ट ने इस कॉस्ट के साथ ही प्रार्थी के पक्ष में अदालत की तरफ से दिए गए पारिवारिक पेंशन से जुड़े फैसले की तीन सप्ताह के भीतर अनुपालना रिपोर्ट तलब की है.
हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता कौरी देवी के फैमिली पेंशन से जुड़े मामले का 10 अक्टूबर 2023 को निपटारा करते हुए कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिया गया था कि वे मामले का निपटारा सुनिश्चित करें. एचपी पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता को आवश्यक कार्रवाई के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया था. प्रतिवादियों ने निर्णय का अनुपालन नहीं किया, परिणामस्वरूप कौरी देवी ने 12 जुलाई 2024 को अनुपालना याचिका दायर की.
याचिका का नोटिस 24 सितंबर 2024 को जारी किया गया था और प्रतिवादियों को दो हफ्ते में निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश अथवा जवाब दाखिल करने को कहा गया था. इसके बाद मामला 20 नवंबर 2024 को न्यायालय के समक्ष लिस्ट किया गया और उस दिन अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कार्यकारी अभियंता के दिनांक 04 अक्टूबर 2024 के निर्देश रिकॉर्ड पर रखे. इन निर्देशों में निर्णय का अनुपालन करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया था.