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पूर्व एमएलए चैतन्य शर्मा को मां के इलाज के लिए दुबई जाने की इजाजत, हाईकोर्ट ने लगाई ये शर्त - HIMACHAL HIGH COURT

पूर्व एमएलए चैतन्य शर्मा को हाईकोर्ट ने मां के इलाज के लिए दुबई जाने की सशर्त इजाजत दी है.

हिमाचल हाईकोर्ट ने चैतन्य शर्मा को दी दुबई जाने की इजाजत
हिमाचल हाईकोर्ट ने चैतन्य शर्मा को दी दुबई जाने की इजाजत (FILE)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 13, 2025, 8:58 PM IST

Updated : Jan 13, 2025, 10:02 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला ऊना के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा को मां के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा मां के इलाज के लिए दुबई जाने की अनुमति चाहते थे. उन्होंने 14 जनवरी से 18 जनवरी तक दुबई जाने की इजाजत मांगी थी. हाईकोर्ट ने चैतन्य शर्मा को एक शर्त सहित दुबई जाने की अनुमति दे दी है.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी ने अनुमति प्रदान करते हुए स्पष्ट किया है कि चैतन्य शर्मा को 20 जनवरी को वापस भारत आना होगा. साथ ही उन्हें पुलिस जांच में सहयोग के लिए निर्देश दिए. हाईकोर्ट ने कहा कि चैतन्य शर्मा जांच कार्य में सहयोग देंगे, ताकि समय पर जांच पूरी हो सके. उल्लेखनीय है कि गगरेट से पूर्व विधायक रहे चैतन्य शर्मा पर हिमाचल सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप है. इस मामले में बालूगंज पुलिस थाना में केस दर्ज है और जांच चल रही है.

मामले में चैतन्य शर्मा के पिता और पूर्व नौकरशाह राकेश शर्मा पर मुख्य केस दर्ज हैय आरोप है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा गया था. फरवरी में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के बहुमत के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था. अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे. चैतन्य शर्मा गगरेट से कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को वोट दिया था.

बाद में कांग्रेस नेताओं भुवनेश्वर गौड़ व अन्य ने शिमला के बालूगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा गया. राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके अपनाए गए. बाद में हाईकोर्ट से चैतन्य शर्मा व राकेश शर्मा को सशर्त जमानत मिल गई थी. अब हाईकोर्ट ने चैतन्य शर्मा को मां को इलाज के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी है.

चैतन्य शर्मा ने अनुमति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका के जरिए आग्रह किया था. हालांकि राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका के साथ संलग्न 16 सितंबर 2024 के फैसले के तहत चैतन्य शर्मा की मां और उनके पिता राकेश शर्मा को पत्नी के इलाज के लिए दुबई जाने की पहले भी अनुमति दी गई थी. आवेदन की अनुमति देते समय, न्यायालय का विचार था कि याचिकाकर्ताओं को सीमित अवधि के लिए दुबई की यात्रा की अनुमति देने से अभियोजन पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

अदालत ने कहा, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने मोबाइल नंबर के साथ-साथ इलाज वाले अस्पताल का पता भी उपलब्ध कराया था, ऐसे में समन्वय पीठ का मानना था कि उपरोक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद आग्रह को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है. उन्हें दुबई जाने की अनुमति दी गई थी. ऐसे में इस दफा भी हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा को सीमित समय के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी है.

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Last Updated : Jan 13, 2025, 10:02 PM IST

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