शिमला:हिमाचल केमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक शिमला में हुई. इस दौरान कई निर्णय लिए गए हैं. बैठक में ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ लागू करने का फैसला लिया गया जिसका उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता को अपने बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा में सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी.
इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 साल की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा. इसके अलावा, इस योजना के तहत ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई का खर्च और हॉस्टल के खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी.
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करने और बैंक द्वारा ऋण की किस्त के वितरण के बाद तीन महीने के अंदर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने को लेकर अपनी सहमति दी है.
इस योजना को लागू करने के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृत करने के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास बैंक को ऋण स्वीकृत करने के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है. राज्य सहकारी बैंक जोगिंद्रा और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को अधिमान्य बैंक के रूप में नामित किया गया है. उम्मीदवारों को 7.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा.
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साल 2023-24 शैक्षणिक साल के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से नामांकित छात्रों के लिए छह महीने की आयु में छूट को मंजूरी दी, जिससे उन्हें पहली कक्षा तक अगली उच्च कक्षाओं में आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके.
HRTC बसों में पुलिसकर्मियों का बढ़ाया गया यात्रा शुल्क
मंत्रिमंडल ने निरीक्षक पद तक के पुलिसकर्मियों, जेल अधिकारियों (जेल वार्डन से लेकर गैर-राजपत्रित रैंक के कार्यकारी कर्मचारियों तक) और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए एचआरटीसी बसों में रियायती यात्रा के लिए मासिक शुल्क 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया.