शिमला:हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सेशन का आज बुधवार को सातवां दिन है. 27 अगस्त से 9 सितंबर तक चलने वाले मानसून सत्र में आज सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगी. ऐसे में प्रश्नकाल के दौरान सबसे पहले भुवनेश्वर गौड़ मल्टी टास्क वर्कर को लेकर सदन में सवाल पूछेंगे. इसके बाद रणधीर शर्मा के वन विभाग में धन राशि आवंटन को लेकर पूछे गए सवाल पर सदन में चर्चा होगी. वहीं, पवन काजल ने सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित लंबित मामलों को लेकर सवाल पूछा है.
सदन में गूंजेंगे ये मामले
इसी तरह से सदन में टूरिज्म कैपिटल, उद्योगों का पलायन, जल शक्ति विभाग विश्राम गृह, सरकारी आवास एवं भवन, भूमि खिसकने से नुकसान, जल जीवन मिशन, किसान भवन, सड़क निर्माण, पेयजल योजनाएं, सीमेंट प्रबंध, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, खाली पदों और विधायक निधि को लेकर भी सदन में सवाल गूंजेंगे. सदन में 88 सवाल लिस्टेड हैं.
नियम-62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
विधायक बलबीर सिंह वर्मा और हरीश जनारथा "संजौली (शिमला) में अवैध रूप से बनी मस्जिद" को लेकर उत्पन्न हुए तनाव पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे. वहीं, नियम-130 के तहत जीत राम कटवाल "प्रदेश की ऊर्जा/जल विद्युत नीति" पर प्रस्ताव करेंगे.
सभा पटल पर रखे जाएंगे ये कागजात
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के तहत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे.
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के तहत हिमाचल प्रदेश ब्यास वैली पावर कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित); विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के तहत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य विनियम (प्रथम संशोधन) व्यवसायों की आय का उपचार, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/420, दिनांक 15.05.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.05.2023 को प्रकाशित प्रति सभा पटल में रखी जाएगी.
- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के तहत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी-एफ(1)-3/2018, दिनांक 02.06.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.06.2023 को प्रकाशित, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के तहत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/ एच(1)-36/2021, दिनांक 22.07.2023 द्वारा अधिसूचित और शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.07.2023 को प्रकाशित की प्रति भी सभा पटल में रखी जाएगी.
- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के तहत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति जमा) विनियम (पांचवां संशोधन), 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/414/ (प्रतिभूति जमा), दिनांक 21.08.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.08.2023 को प्रकाशित; विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के तहत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देना और टैरिफ निर्धारण के लिए नियम व शर्तें (सातवां संशोधन) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/428, दिनांक 22.09.2023 द्वारा अधिसूचित और शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.09.2023 को प्रकाशित, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के तहत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय व्हीलिंग टैरिफ एवं खुदरा आपूर्ति टैरिफ) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी-एफ(1)-67/2023, दिनांक 29.11.2023 द्वारा अधिसूचित और शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.12.2023 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल में रखी जाएगी.
- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के तहत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग कनेक्टिविटी का अनुदान, दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के अंतर्राज्यीय- (तीसरा संशोधन) खुली पहुंच और संबंधित मामले विनियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/418, दिनांक 15.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.02.2024 को प्रकाशित और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के तहत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ट्रांसमिशन विनियम टैरिफ निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसीएफ(1)- 68/2023, दिनांक 14.03.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.03.2024 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी.
- डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 109 के तहत हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज (अमेंडमेंट) रूल्स, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: कूप-ए(3)-2/2020, दिनांक 14.03.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.03.2024 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे.
- उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28(3) के तहत हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: इन्ड-II (एफ)1-1/2023, दिनांक 29.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.03.2024 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे.
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(बी) के तहत हिमाचल राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21(विलम्ब के कारणों सहित), हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के तहत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेख, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, सहायक भू-विज्ञानी, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: इन्ड-ए- ए003/11/2021, दिनांक 27.05.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.06.2024 को प्रकाशित और हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 की धारा 27 (1) के तहत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की सूचना का अधिकार-एवं वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल में रखेंगे.
- शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 15(4) के तहत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे.