जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास और धमकाने से जुड़े मामले में एफएसएल निदेशक से शपथ पत्र पेश करने को कहा है. अदालत ने शपथ पत्र में यह बताने को कहा है कि जिस दिन इस प्रकरण में परीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाई गई थी, उस दिन इस प्रकृति के कौन-कौन से नमूने परीक्षण के लिए लंबित थे और वे किस तिथि को प्राप्त हुए थे. वहीं अदालत ने प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को कहा है कि वे प्रकरण के सह आरोपी कुलविन्दर सिंह के संबंध में जांच पूरी हुए बिना आरोप पत्र पेश करने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पेश करें.
जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने यह आदेश हरप्रीत सिंह और तेजिंदर पाल सिंह की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में एफएसएल निदेशक अदालत में पेश हुए. उन्होंने इस प्रकरण में एक माह के भीतर ही रिपोर्ट पेश करने के संबंध में अदालत में जवाब पेश किया. निदेशक ने कहा कि प्रयोगशाला में जैविक, सीरम, फोटो, अस्त्रक्षेप और पोलीग्राफ आदि प्रकरण कम संख्या में हैं. ऐसे में इन प्रकरणों में परीक्षण पूरा कर जल्दी रिपोर्ट भेज दी जाती है. इस पर अदालत ने रिपोर्ट देने के समय समान प्रकृति के लंबित प्रकरणों की जानकारी पेश करने को कहा है.