जबलपुर.एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों (EWS) के लिए निर्धारित अंक 60 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत किए जाएं। सरकार यह प्रक्रिया 45 दिनों के अंदर पूर्ण करे. याचिकाकर्ता विनीता रघुवंशी, शिखा श्रीवास्तव सहित अन्य 12 की ओर से इस संबंध में याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल (Justice Vivek Agrawal) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के रिक्त पदों को लेकर फैसला सुनाया.
कोर्ट में लगाई गई थी ये याचिका
याचिका में कहा गया था कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करने का विज्ञापन जारी किया था. विज्ञापन के अनुसार पात्रता परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 सितम्बर थी और परीक्षा का आयोजन 29 दिसम्बर को किया गया था. परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अंक और अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 50 प्रतिशत न्यूनतम अंक की बाध्यता थी. याचिका में कहा गया कि केन्द्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर 14 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया था. इसके बाद सेवा तथा भर्ती नियमों की शर्तों में बदलाव किया गया. परीक्षा के आयोजन के दौरान ईओडब्ल्यू आरक्षण प्रभारी नहीं था परंतु परीक्षा की वैधता एक साल तक रहती है, जिसे बाद में बढाकर तीन साल कर दिया गया था.
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