मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

'धोखे से कराए थे हस्ताक्षर', विधायक की चुनाव याचिका में बैंक मैनेजर का बयान - ARIF MASOOD NOMINATION CASE

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

ARIF MASOOD NOMINATION CASE
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Oct 19, 2024, 2:14 PM IST

जबलपुर: शुक्रवार को भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अशोका गार्डन के तत्कालीन बैंक मैनेजर ने उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाए, जो चौंकाने वाले हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को निर्धारित की गई है.

आरिफ मसूद पर लगा था ये आरोप

गौरतलब है कि भोपाल मध्य से भाजपा के पराजित उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने खुद व पत्नी के नाम पर लिए गए बैंक लोन का उल्लेख अपने नामांकन पत्र में नहीं किया है. उन्होंने नामांकन पत्र में ये जानकारी जानबूझकर छिपाई थी. इसके बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बैंक द्वारा लोन संबंधित जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, वे फर्जी हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने लोन संबंधित दस्तावेजों की जांच के निर्देश हाईकोर्ट को दिए थे. एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए एसबीआई अशोक गार्डन के ब्रांच मैनेजर को समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब किया था.

ये भी पढ़ें:

शून्य हो सकता है कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का निर्वाचन, नामांकन में लोन के NPA होने की छिपाई है जानकारी

विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ चुनाव याचिका में अब बैंक मैनेजर तलब, जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश

तत्कालीन बैंक मैनेजर ने दर्ज कराए बयान

हाईकोर्ट में उपस्थित हुए वर्तमान बैंक मैनेजर ने अपने बयान में कहा था कि उन दस्तावेजों के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने संबंधित शाखा के तत्कालीन बैंक मैनेजर को समस्त दस्तावेजों के साथ तलब किया था. इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. जिसमें तत्कालीन बैंक मैनेजर संदीप मालवीय एकलपीठ के समक्ष उपस्थित हुए. उन्होंने अपने बयान में कहा कि ''बैंक के एक कर्मचारी ने राशि वसूलने की कार्रवाई के नाम पर भ्रमित कर रिकवरी लेटर में हस्ताक्षर करवाए थे. उनकी तरफ से अधिकृत तौर पर उक्त लेटर जारी नहीं किया गया. हाईकोर्ट द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश जारी होने के बाद मुझे करियर खराब कर देने के संबंध में धमकी मिल रही है.'' जस्टिस विवेक अग्रवाल ने तत्कालीन बैंक मैनेजर को अगली सुनवाई में पुनः उपस्थित रहने के आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई 8 नवंबर को निर्धारित की है. अनावेदक विधायक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता व याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा उपस्थित हुए.

ABOUT THE AUTHOR

...view details