जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ वैज्ञानिक भर्ती-2023 की उत्तर कुंजी जारी किए बिना ही अभ्यर्थियों को सीधे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन व सदस्य सचिव से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश सौरभ सिंह व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता सुखदेव सिंह सोलंकी ने बताया कि विभाग ने 5 अक्टूबर 2023 को विज्ञप्ति जारी कर कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 59 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे. जिसमें याचिकाकर्ता सहित अन्य ने आवेदन कर ऑनलाइन परीक्षा दी, लेकिन विभाग ने परीक्षा के बाद न तो अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी और न ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी की. वहीं, यह प्रक्रिया किए बिना ही अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया. जिसमें याचिकाकर्ताओं को शामिल नहीं किया गया.