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हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी जारी किए बिना दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने पर मांगा जवाब - High Court seeks response

राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ वैज्ञानिक भर्ती 2023 से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने उत्तर कुंजी जारी किए बिना दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन समेत अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

seeks response from officials,  calling for document verification
हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी जारी किए बिना दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने पर मांगा जवाब.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 11, 2024, 8:51 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ वैज्ञानिक भर्ती-2023 की उत्तर कुंजी जारी किए बिना ही अभ्यर्थियों को सीधे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन व सदस्य सचिव से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश सौरभ सिंह व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुखदेव सिंह सोलंकी ने बताया कि विभाग ने 5 अक्टूबर 2023 को विज्ञप्ति जारी कर कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 59 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे. जिसमें याचिकाकर्ता सहित अन्य ने आवेदन कर ऑनलाइन परीक्षा दी, लेकिन विभाग ने परीक्षा के बाद न तो अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी और न ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी की. वहीं, यह प्रक्रिया किए बिना ही अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया. जिसमें याचिकाकर्ताओं को शामिल नहीं किया गया.

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इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया है, उसका कोई आधार नहीं बताया है. इसके अलावा उत्तर कुंजी जारी नहीं होने के कारण परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने अंकों की जानकारी भी नहीं मिली है. ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता होने की संभावना है. विभाग को उत्तर कुंजी और ओएमआर शीट की स्कैन कॉपी सार्वजनिक करनी चाहिए थी. ऐसे में उत्तर कुंजी जारी कर उसमें पेश की जाने वाली आपत्तियां को दूर कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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