शिमला:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा सीपीएस की नियुक्ति से जुड़े कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति बिपिन चन्द्र नेगी की खण्डपीठ कर रही है.
न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर की अगुवाई वाली खण्डपीठ ने सभी पक्षकारों की ओर से पेश दलीलों को सुनने के पश्चात इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया. याचिकाकर्ता पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेस संस्था ने वर्ष 2016 में यह याचिका दायर की थी. इस मामले में सरकार की तरफ से याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए गए हैं.
संस्था ने सीपीएस नियुक्ति कानून और इसके तहत नियुक्त किए गए सीपीएस को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है साथ ही मौजूदा सरकार ने इस कानून के तहत सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती दी है.