उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

पीएम मोदी के निर्वाचन के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने शिकायकर्ता को कानूनी राय के लिए दिया समय - Petition Against PM Modi

जनहित किसान पार्टी नेता विजय नंदन की ओर से हाईकोर्ट में पीएम मोदी के निर्वाचन के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका पर कानूनी राय लेने का समय दिया है. इसके साथ ही अगली सुनवाई तय कर दी है.

पीएम मोदी के निर्वाचन के खिलाफ याचिका.
पीएम मोदी के निर्वाचन के खिलाफ याचिका. (Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 20, 2024, 10:56 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल करने में हुई देरी पर कानूनी राय के लिए याची को समय प्रदान किया है. साथ ही सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन करने वाले विजय नंदन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

कोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका पहली बार गत तीन सितंबर को पेश की गई थी. याचिका पर यह रिपोर्ट की गई है कि यह समय सीमा से 19 दिन बाद की है. हालांकि देरी की माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है. लेकिन चुनाव याचिका के संदर्भ में यह प्रार्थना पत्र स्वयं अस्थायी हो सकता है. कोर्ट ने याची से पूछा कि क्या वह इस पहलू पर कानूनी राय लेना चाहते हैं या समय लेना चाहते हैं. इस पर याची ने समय की मांग की. कोर्ट ने समय देते हुए याचिका को 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. याचिका में पीएम मोदी के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन को चुनौती दी गई है.

याचिका के अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी ने विजय नंदन का नामांकन खारिज कर दिया था. जनहित किसान पार्टी से जुड़े मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के निवासी विजय नंदन का कहना है कि निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया है. चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने, याची के नामांकन को वैध करार देकर वाराणसी सीट पर फिर से चुनाव कराने, उचित मुआवजा दिए जाने और निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है.

इसे भी पढ़ें-जनहित किसान पार्टी नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ नामांकन पत्र खारिज करने को HC में चुनौती दी

ABOUT THE AUTHOR

...view details