लखनऊ:अलीगंज के सुमित मिश्रा हत्याकांड मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई. इस मामले में एक अभियुक्त ललित कांत पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद तामीला न हो पाने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. न्यायालय ने पुलिस आयुक्त को एनबीडब्ल्यू का तामील सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है. साथ न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 मई को करेंगी. साथ ही न्यायालय ने अपने आदेश के अनुपालन की जानकारी भी तलब की है.
बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने मृतक सुमित मिश्रा की मां मनोरमा मिश्रा की याचिका पर पारित किया. याची की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार श्रीवास्तव ने दलील दी कि मनोरमा मिश्रा ने 17 जुलाई 2021 को थाना अलीगंज में मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में कहा गया था कि वादिनी के बेटे सुमित मिश्रा ने मुख्य अभियुक्त आयुष पांडेय की बहन से प्रेम विवाह किया था, इस बात को लेकर आयुष पांडेय उसके बेटे से रंजिश रखता था.