प्रयागराजः बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापकों के अंतर्जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर के मामले में जवाब दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने नाराज की जताई है. कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर तक अधिकारी हलफनामा दाखिल करें या फिर स्वयं अदालत में उपस्थित हो. प्रतिभा वर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने दिया है.
शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर मामले में हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- अधिकारी जवाब दाखिल करें या हाजिर हों - Allahabad High Court - ALLAHABAD HIGH COURT
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापकों के अंतर्जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर मामले में जवाब दाखिल न करने पर अधिकारियों पर नाराज की जताई है. इसके साथ ही तल्ख टिप्पणी की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Sep 7, 2024, 7:23 PM IST
तमाम सहायक अध्यापकों ने म्यूचुअल स्थानांतरण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. दाखिल याचिका में कहा गया है कि परिषद अध्यापकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण करने के बजाय सीधे उन विद्यालयों में स्थानांतरण कर रहा है, जहां उनके पेयर अध्यापक नियुक्त थे. जबकि यह बेसिक शिक्षा नियमावली के विपरीत है. कोर्ट ने इस मामले में संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था. लेकिन मुकदमे की सुनवाई तक परिषद और राज्य सरकार की ओर से कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया. हालांकि राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद की अधिवक्ता ने कहा कि जवाब तैयार है और जल्द ही इसे दाखिल कर दिया जाएगा. इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत करते हुए कहा कि इस दौरान हलफनामा दाखिल कर दिया जाए अथवा संबंधित अधिकारी अगली सुनवाई पर उपस्थित हो.
इसे भी पढ़ें-UP PCS J-2022; संशोधित परिणाम जारी करने पर आयोग की कार्यशैली पर हाईकोर्ट ने उठाया सवाल