जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी व एसीबी को 4 फरवरी तक शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि उनकी ओर से मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की जनहित याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी व टीएन शर्मा ने अदालत को बताया कि इस मामले में गणपति ट्यूबवेल व श्री श्याम कृपा कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी कम्पलीशन सर्टिफिकेट के जरिए इस योजना के करीब 900 करोड़ रुपए के टेंडर लिए थे. इस संबंध में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने जल जीवन मिशन के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को दो बार पत्र लिखे कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर लिए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने मामले में तब कोई भी कार्रवाई नहीं की.