शिमला: हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम को 18 होटल बंद करने से जुड़े मामले में राहत मिली है. हाईकोर्ट ने फिलहाल 9 होटल्स को मार्च 2025 तक सशर्त खुले रखने के लिए कहा है. शुक्रवार को इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने का फैसला सुनाया था.
इस फैसले में संशोधन के लिए सरकार ने हाईकोर्ट में आवेदन किया था. हाईकोर्ट इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए हिमाचल सरकार और पर्यटन विकास निगम को राहत दी है. हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए हैं. उच्च न्यायालय ने होटल पैलेस चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कासल नागर और धौलाधार को खुले रखने के आदेश दिए हैं. शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान ये फैसला हुआ है. कोर्ट ने नौ होटलों को को 31 मार्च तक खुले रखने के आदेश दिए हैं. कोर्ट के इस फैसले से हिमाचल सरकार और पर्यटन विकास निगम को राहत जरूर मिली है.
कोर्ट ने किया सरकार के आवेदन का निपटारा
कोर्ट ने कहा है कि यदि 31 मार्च तक ये होटल फायदे में नहीं आये और अपना अधिकतम प्रदर्शन नहीं दिखा पाए तो इस फैसले का पुनः अवलोकन कर उपयुक्त आदेश जारी किए जाएंगे. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने एचपीटीडीसी द्वारा 19 नवंबर के फैसले को वापिस लेने के आवेदन का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किए.
पर्यटन निगम ने की थी ये मांग
पर्यटन निगम की ओर से बताया गया था कि हाईकोर्ट द्वारा जिन होटलों को बंद करने संबंधी आदेश पारित किए हैं, उन होटलों को एडवांस बुकिंग्स और अन्य इवेंट्स निपटाने का समय दिया जाए. निगम ने कुछ होटलों में पर्याप्त सुधार के लिए सहानुभूति दिखाते हुए उन्हें भी एक अवसर प्रदान कर खोलने की इजाजत देने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि अपने पिछले आदेशों में पूरी तरह संशोधन न कर कुछ होटलों को सशर्त 31 मार्च तक चलाने की इजाजत देना उचित रहेगा. इसके बाद यदि पर्यटन व्यवसाय में सुधार पाया जाता है तो कोर्ट अपने आदेशों में उपयुक्त बदलाव करने के लिए तैयार है