उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

हरबर्टपुर पालिका कांग्रेस कैंडिडेट को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव लड़ने की मिली अनुमति, जानें पूरा मामला - CONGRESS CANDIDATE YAMINI ROHILA

हरबर्टपुर नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला को नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है.

CONGRESS CANDIDATE YAMINI ROHILA
हरबर्टपुर पालिका कांग्रेस कैंडिडेट यामिनी रोहिला (photo- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 10, 2025, 5:50 PM IST

Updated : Jan 10, 2025, 6:56 PM IST

विकासनगर: हरबर्टपुर नगर पालिका से अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है. हरबर्टपुर नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिल्ला को जाति प्रमाण पत्र मामले में रिटर्निग अधिकारी ने एक शिकायत पर उनके ओबीसी प्रमाण पत्र को संदिग्ध मानकर निरस्त कर दिया था.

यामिनी रोहिला ने विशेष अपील की थी दाखिल:हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिससे यामिनी रोहिला ने विशेष अपील दायर की थी. विशेष अपील पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई के बाद एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए यामिनी को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है.

हरबर्टपुर पालिका कांग्रेस कैंडिडेट को हाईकोर्ट से बड़ी राहत (VIDEO-ETV Bharat)

अन्याय पर न्याय की जीत-यामिनी रोहिला:कांग्रेस ने कहा कि राज्य सरकार ने अलोकतांत्रिक ढंग से कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन रद्द कराया है. न्यायालय का आदेश आने के बाद कांग्रेस अब जीत का दावा कर रही है. वहीं हर्बटपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी यामिनी रोहिला ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि यह अन्याय पर न्याय की जीत है.

कांग्रेस में खुशी की लहर:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कि जो हमारी रिपीटेशन सिंगल बैच में गई थी, उसको समरी डिस्पोजल में डिस्पोज कर दिया गया था. हमारे अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिल पाया था. ऐसे में हमने विशेष अपील हाईकोर्ट में दायर की थी. न्यायालय ने हमारी बात को सुना है. हमें अधिवक्ता गणों ने सूचित किया है कि हमें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई है. उन्होंने कहा कि आज शाम तक लिखित आदेश मिल जाएगा. न्यायालय के जो भी आदेश होंगे, उनका हम पालन करेंगे.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : Jan 10, 2025, 6:56 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details