नई दिल्ली:दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र कुमार जैन की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया. सत्येन्द्र जैन ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के 15 मई के आदेश को चुनौती दी है, जिसने उन्हें इस मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया था. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्माने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को तय की.
सत्येन्द्र जैन ने जमानत याचिका दायर की:सत्येन्द्र जैन ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट बेल देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था. जैन ने अपनी याचिका में दलील दी है कि ईडी वैधानिक अवधि के भीतर सभी मामलों में जांच पूरी करने में नाकाम रही. इसलिए उन्हें डिफॉल्ट बेल दी जाए. जैन ने आगे कहा, अभियोजन की शिकायत, जो सभी मामलों में पूरी नहीं है, सीआरपीसी की धारा 167 (2) के प्रावधानों के तहत आवेदक को डिफॉल्ट बेल के अधिकार से वंचित करने के प्रयास में दायर की गई थी. यह कानून की स्थापित स्थिति है कि जब जांच लंबित हो तो चार्जशीट दाखिल करने का इस्तेमाल डिफॉल्ट बेल के अधिकार को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता.