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संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला, कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई जारी, जानिए अब तक क्या-क्या हुआ - Sanjauli Masjid Case Hearing - SANJAULI MASJID CASE HEARING

संजौली मस्जिद अवैध निर्माण को लेकर एमसी कोर्ट सुनवाई चल रही है. निगम कोर्ट में लोकल रेजीडेंट के वकील ने कई संगीन आरोप लगाए हैं.

Sanjauli Masjid Case Hearing
संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 5, 2024, 11:55 AM IST

Updated : Oct 5, 2024, 1:00 PM IST

शिमला:राजधानी शिमला के उपगनर संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में आज 11 बजे के बाद आयुक्त की राजस्व अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है. आयुक्त के समक्ष सभी पक्षों के वकील पेश हुए हैं.

लोकल रेजीडेंट की तरफ से पेश हुए वकील जगतपाल ठाकुर ने आरोप लगाया है कि,'मस्जिद में अवैध तरीके से मदरसा भी चलाया जा रहा है. ये मदरसा बाद में 31 जुलाई को बंद किया गया. वर्ष 2010 से अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिए जा रहे हैं. आठ साल के अंतराल में पांच मंजिलें बना दी गई, ये अवैध निर्माण है. ग्राउंड फ्लोर का जब निर्माण हो रहा था, तभी से नगर निगम की तरफ से नोटिस दिए जा रहे थे. इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड सलीम टेलर है.आलम ये है कि सीसीटीवी के कैमरों का रुख लोकल लोगों के घरों की तरफ किया गया है. आसपास के लोग परेशान हैं. पुलिस भी सांप्रदायिक तनाव के कारण कुछ नहीं कर रही है. मस्जिद में विशेष समुदाय के व्यक्ति की मौत के बाद सपुर्द-ए-खाक की तैयारी के लिए शव को नहलाने की प्रक्रिया यहीं परफॉर्म करने का भी आरोप लगाया गया.'

नगर निगम के वकील बोले, तीसरी पार्टी की जरूरत क्या है

वहीं, केस में अपीयर हो रहे नगर निगम के वकील राहुल ने कहा कि,'मामले में तीसरी पार्टी का कोई रोल नहीं है. तीसरी पार्टी की इस केस में कोई जरूरत प्रतीत नहीं होती.' उल्लेखनीय है कि जगतपाल ठाकुर लोकल रेजीडेंट्स की तरफ से अपीयर हुए हैं. स्थानीय लोग, जिनके घर मस्जिद के समीप हैं, उनकी आपत्तियों को लेकर जगतपाल ठाकुर पेश हुए हैं. पिछली सुनवाई में उन्होंने कहा था कि स्थानीय लोगों का भी पक्ष सुना जाए.

लोकल रेजिडेंट ने कई बिंदुओं पर जताई आपत्ति

लोकल रेजीडेंट्स की तरफ से पेश हुए वकील जगतपाल ठाकुर ने कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई. जगतपाल ठाकुर ने कहा कि, '15 साल में 254 (1) के तहत कार्यवाही क्यों नहीं हुई? वर्ष 2010 में ये रिपोर्ट आई थी कि ग्राउंड फ्लोर कानूनी रूप से गलत बना है तो उसके ऊपर इतनी मंजिलें कैसे बनी? इस दौरान मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया कि ढाई मंजिल तक का निर्माण वैध हो तो वकील जगतपाल ने कहा कि उसका नक्शा पेश किया जाए.'नगर निगम के वकील राहुल ने कहा कि इस केस में थर्ड पार्टी यानी लोकल रेजीडेंट्स की जरूरत नहीं है. वहीं, जगतपाल का तर्क था कि 2002-03 में जमीन के आगे कागजों में कई मस्जिद नहीं है. इसके अलावा 1997-98 की जमाबंदी बताती है कि खसरा नंबर 66 के आगे कोई मस्जिद नहीं है. इसके बाद अब वक्फ बोर्ड के वकील की तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं. लोकल रेजीडेंट्स के वकील जगतपाल ठाकुर ने वक्फ बोर्ड के मालिकाना हक और उन्हें इस केस में देर से पार्टी बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं.

चार बजे फिर होगी सुनवाई

संजौली मस्जिद अवैध निर्माण मामले में सभी पार्टियों ने अपने पक्ष रखे हैं. अब मामले की शाम 4 बजे फिर सुनवाई होगी. लोकल रेजिडेंट को मामले में पार्टी बनाने को लेकर आयुक्त की अदालत अपना फैसला ले सकती है. वहीं, मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की एप्लीकेशन भी अदालत में ऑन रिकॉर्ड स्वीकार की गई

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Last Updated : Oct 5, 2024, 1:00 PM IST

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