नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले की सुनवाई को टाल दिया है. चीफ एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को करने का आदेश दिया.
संदीप दीक्षित की ओर से 27 जनवरी को कहा गया था कि अगर संजय सिंह और आतिशी उनके ऊपर लगाए आरोप वापस लेते हैं तो वह उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मुकदमा नहीं चलाने के बारे में सोच सकते हैं. बता दें कि कोर्ट ने 16 जनवरी को संदीप दीक्षित की याचिका पर आतिशी और संजय सिंह को नोटिस जारी किया था.
संजय सिंह और आतिशी पर आरोप: संदीप दीक्षित ने अपनी याचिका में कहा है कि आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने 26 दिसंबर 2024 को एक प्रेस कांफ्रेंस किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से करोड़ों रुपये लिए हैं. इस प्रेस कांफ्रेंस में आरोप लगाया गया है कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रचने में शामिल हैं.
संदीप दीक्षित की छवि खराब करने की कोशिश:याचिका में कहा गया है कि आतिशी और संजय सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में जो कुछ भी कहा वो झूठ और बेबुनियाद है. याचिका में कहा गया है कि आतिशी और संजय सिंह के बयानों के जरिये संदीप दीक्षित की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है.
बता दें कि संदीप दीक्षित दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार हैं. इसी सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उम्मीदवार हैं. बता दें कि दिल्ली वधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान हो चुका है. और मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी.