नई दिल्ली:दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर से जुड़े मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को भेज दिया है. एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने ये आदेश दिया. अब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज 25 नवंबर को इस मामले पर फैसला करेंगे.
कोर्ट ने कहा कि इस मामले के आरोपी राशिद इंजीनियर अब सांसद हो चुके हैं, इसलिए मामले की सुनवाई उस कोर्ट में ट्रांसफर होनी चाहिए जो एमपी-एमएलए से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है. इसके बाद कोर्ट ने इसपर फैसला लेने के लिए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को भेज दिया. कोर्ट आज ही राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर भी फैसला सुनाने वाली थी. अब जमानत याचिका पर कौन सी कोर्ट सुनवाई करेगी इस पर भी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज 25 नवंबर को फैसला करेंगे.
दो बार बढ़ाई गई अंतरिम जमानत: राशिद इंजीनियर ने 28 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था. वहीं 10 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद से कोर्ट ने राशिद इंजीनियर की दो बार अंतरिम जमानत बढ़ाई थी. राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है. राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था.