नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी की ओर से ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के मामले में सुनवाई करने पर रोक लगाने की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को करने का आदेश दिया.
ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा की मामले में नई चीजें हुई हैं. उन्होंने कहा कि जब तक ईडी मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल नहीं कर देती तब तक ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी जाए. जोहेब हुसैन ने कहा कि ईडी सत्येंद्र जैन की इस मांग से सहमत है कि जांच जारी रहते हुए आरोप तय करने पर सुनवाई पर रोक लगाई जाए.
बता दें कि 19 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई. इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.
इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था.
बता दें कि सीबीआई ने 13 जनवरी को राऊज कोर्ट को इस बात की सूचना दी थी कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए जरुरी अनुमति मिल गई है. इस मामले में सत्येंद्र जैन को 18 अक्टूबर 2024 को नियमित जमानत मिली थी. सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि वे लोकसेवक रहने के दौरान 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच एक करोड़ 62 लाख रुपये अर्जित किए जो उनके ज्ञात स्रोत से काफी ज्यादा है.
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