उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

दून नगर निगम का होर्डिंग और यूनिपोल टेंडर प्रक्रिया मामला, HC ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस - Nainital High Court

Nainital High Court हाईकोर्ट में देहरादून नगर निगम के होर्डिंग और यूनिपोल के टेंडर प्रक्रिया मामले में सुनवाई हुई. इसी बीच खंडपीठ ने राज्य सरकार और नगर निगम को नोटिस जारी किया है, जिसमें मामले की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jun 28, 2024, 5:12 PM IST

UTTARAKHAND HIGH COURT
उत्तराखंड हाईकोर्ट (photo- ETV Bharat)

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून नगर निगम में होर्डिंग और यूनिपोल के टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए स्थिति से अवगत कराने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है.

अभिनव थापर ने दायर की थी जनहित याचिका:मामले के अनुसार देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि भाजपा के दस साल के कार्यकाल में 2013 से 2023 तक होर्डिंग और यूनिपोल के टेंडर प्रक्रिया में कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं, जिससे नगर निगम को लगभग 300 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है. 11 अगस्त 2023 को उनके द्वारा इसकी शिकायत मेयर और शहरी विकास विभाग के सचिव से की गई.

सरकार को जांच के आदेश देने की उठी मांग:शिकायत में कहा गया कि 325 अवैध होर्डिंगों की वसूली किसने की और कौन इनको बेच रहा है, इसकी जांच कराई जाए, लेकिन अभी तक उनकी शिकायत पर नगर निगम व प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया, जबकि 2019 में नगर निगम ने एक कमेटी बनाकर इसका सर्वे भी कराया था, जिसमें 325 होर्डिंग अवैध पाए गए थे, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. उनके द्वारा जनहित याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले की जांच करने के आदेश सरकार को दिए जाए.

ये भी पढ़ें-

ABOUT THE AUTHOR

...view details