नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम हरिद्वार, जिला प्रशासन हरिद्वार और राज्य सरकार द्वारा हरिद्वार में हरकी पैड़ी व बेल बाबा के समीप पार्किंग बनाये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस मामले में फिलहाल रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. आज हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यहां पर टेंडर होने के साथ-साथ निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसकी वजह से इस बार श्रावण मास में कांवड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी जय प्रकाश बड़ोनी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार हरकी पैड़ी, गंगा तट समेत कई अन्य जगहों पर हरि गंगा के किनारे एकमात्र मैदान में नगर निगम द्वारा पार्किंग बनाई जा रही है. जाम की वजह से हरिद्वार में आयोजित होने वाले समस्त हिन्दू पर्व मनाने वाले अनुयायियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है ना कि कोई पिकनिक स्पॉट. ऐसे में इसकी गरिमा बनाई रखी जाए.