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राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किये जाने पर HC सख्त, अकाउंटेंट जनरल से मांगा पूरा ब्यौरा - Patna High Court

Utilisation Certificate : पटना उच्च न्यायालय में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने अकाउंटेंट जनरल से पूरा ब्यौरा मांगा है. ये राशि लगभग 71 हजार करोड़ रुपये का है. आगे पढ़ें पूरी खबर.

PATNA HIGH COURT Etv Bharat
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Apr 26, 2024, 9:39 PM IST

पटना :पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किये जाने के मामले पर सुनवाई की. रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य के अकाउंटेंट जनरल से पूरा ब्यौरा मांगा है. इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा करने पर हुई सुनवाई : इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के कई विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया गया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि ये राशि लगभग 71 हजार करोड़ रुपये का है. जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक नहीं दायर किया गया है.

अकाउंटेंट जनरल की शक्तियों के बारे में HC ने जानना चाहा :कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल के पक्ष प्रस्तुत कर रहे अधिवक्ता से जानना चाहा था कि इस सन्दर्भ में अकाउंटेंट जनरल की क्या शक्तियां हैं. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल को हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि सन 2003-04 से 2018-19 तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार व उनके विभागों द्वारा क्यों नहीं प्रस्तुत किये गए.

अगली सुनवाई पर टिकी निगाह :पटना उच्च न्यायालय ने जानना चाहा था कि आखिर क्या वजह है कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों ने प्रमाण पत्र क्यों नहीं प्रस्तुत किया. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी. ऐसे में देखना यह है कि अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से क्या ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है.

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