पटना:बीपीएससीअभ्यर्थियों की ओर से 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी थी. इस मांग को लेकर अभ्यर्थियों के अलग-अलग समूह की ओर से कई याचिका दायर की गई थी, हाईकोर्ट ने एक में मर्ज कर दिया है. इससे पहले इस याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई होनी थी लेकिन जिस बेंच में सुनवाई होनी थी, उसके जज छुट्टी पर चले गए थे. अब आज भी सुनवाई नहीं हो पाई.
अधिवक्ता ने क्या बताया?: आज जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच पप्पू कुमार और अन्य लोगों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करती लेकिन जस्टिस चंदेल की अनुपलब्धता के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. इससे पहले 28 जनवरी को एक अभ्यर्थी प्रशांत शेखर की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. याचिका में यह अपील की गई थी कि आयोग ने कई प्रश्नों के गलत उत्तर को सही माना है, उसके आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया है. इसके अलावा इस बात का भी उसमें उल्लेख है कि 4 जनवरी को जो परीक्षा हुई, उसमें 20 से अधिक ऐसे प्रश्न थे, जो 13 दिसंबर की परीक्षा में पूछे गए थे.
"हमने माननीय न्यायालय को 28 जनवरी की सुनवाई के दिन बताया कि आयोग ने संविधान की कई धाराओं का वायलेशन किया है. समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 और 31 का उल्लंघन हुआ है. इसके अलावा कई प्रश्नों के गलत उत्तर को आयोग ने सही माना है. जल्दीबाजी में आयोग ने रिजल्ट प्रकाशित किया है. आज इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है."- अर्पित आनंद, प्रशांत शेखर के वकील
क्या बोले गुरु रहमान?:वहीं, शिक्षक गुरु रहमान ने बताया कि आज की सुनवाई पर तमाम अभ्यर्थियों की उम्मीदें टिकी हुई हैं. उन्होंने कहा कि आयोग ने भी रिजल्ट जारी करते हुए माना कि मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए रिजल्ट बदला भी जा सकता है. ऐसे में जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उनकी भी नजरें आज की सुनवाई पर टिकी हुई है.
परीक्षा में 19.6 प्रतिशत अभ्यर्थी सफल घोषित:उन्होंने बताया कि पूरे परीक्षा में 6.6% अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि, 13 दिसंबर की परीक्षा में जो अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं, उनमें 6.3% और 4 जनवरी की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में 19.6% सफल हुए हैं. आयोग यदि आंकड़ों का खेल कर रहा है तो बीपीएससी के अभ्यर्थी और शिक्षक भी डाटा का अध्ययन करना जानते हैं. तमाम अभ्यर्थी और शिक्षक मजबूती से 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.