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बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला, HC ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का दिया निर्देश - PATNA HIGH COURT

पटना उच्च न्यायालय में कांस्टेबल भर्ती में गड़बड़ी को लेकर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने क्या कहा पढ़ें आगे.

PATNA HIGH COURT
पटना उच्च न्यायालय (Etv Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 24, 2025, 8:35 PM IST

पटना :पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. जस्टिस हरीश कुमार ने सतीश कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.

दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलील : याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार सिंह ने तर्क दिया कि 16 जनवरी 2020 को प्रकाशित सूची में कई अनियमितताएं हैं. इस सूची में 1308 उम्मीदवारों को कांस्टेबल पद के लिए चुना गया, लेकिन इसमें ऐसे नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने निगेटिव अंक प्राप्त किए थे. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता और सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड (कांस्टेबल भर्ती) के अधिवक्ता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट को बताया कि संशोधित चयन सूची पूरी तरह से हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार बनाई गई है. इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है.

कॉसेप्ट फोटो (Etv Bharat)

27 मार्च को अगली सुनवाई :सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने दलील दी कि सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों का कट-ऑफ 110 अंक था, जबकि सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवारों का कट ऑफ 23 अंक रहा. उनके अनुसार, इस एक श्रेणी को छोड़कर किसी अन्य वर्ग के नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चयन सूची में शामिल नहीं किया गया. इस मामले कि अगली सुनवाई 27 मार्च 2025 को होगी.

कल HC में पूर्ववत रूप से काम रहेगा जारी : वहीं दूसरी तरफ, पटना हाई कोर्ट के तीन अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति की एक आपात बैठक आज आयोजित की गई. इस बैठक में 21 फरवरी 2025 को पारित संकल्प की समीक्षा की गई, जिसमें 25 फरवरी 2025 को न्यायिक कार्यों से दूर रहने का निर्णय लिया गया था.

इस बैठक के दौरान समन्वय समिति ने सर्वसम्मति से पूर्व संकल्प को वापस लेने का निर्णय लिया. इसके साथ ही पटना हाई कोर्ट के सभी अधिवक्ताओं से 25 फरवरी 2025 को अपने नियमित न्यायिक कार्य जारी रखने का अनुरोध किया गया. इस संबंध में समिति ने निर्देश दिया है कि इस प्रस्ताव की प्रति रजिस्ट्रार जनरल को सूचना हेतु भेजी जाए.

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