नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जोशीमठ में हो रहे लगातार भू-धंसाव को लेकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई.
पूर्व में खंडपीठ ने याचिकाकर्ता राज्य सरकार व एनटीपीसी से कहा था कि इस मामले का समाधान करने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सामने अपना पक्ष रखें. उस निर्णय पर राज्य सरकार निर्णय ले. एनडीएमए की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने बैठक की, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला, क्योंकि एनटीपीसी जोशीमठ में टनल के निर्माण हेतु ब्लास्ट की अनुमति चाह रहा है. सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने इस मामले के समाधान करने हेतु कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है.
पूर्व में एनटीपीसी की तरफ से प्रार्थनापत्र देकर कहा गया कि उन्हें जोशीमठ में निर्माण कार्य व ब्लास्ट करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनकी परियोजना जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर है. इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि इनकी परियोजना 1. 5 किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए इन्हें ब्लास्ट की अनुमति नहीं दी जा सकती. जिस पर कोर्ट ने दोनों से एनडीएमए के पास जाने को कहा था. एनडीएमए ने कोर्ट को बताया कि उसने अंतिम सिफारिश तैयार कर ली है और राज्य को निर्णय लेने के लिए भेज दिया है.